* विशिष्ट धाराओं के तहत छूट प्राप्त करने की दशा में-यदि धारा 10 ए, 10 बी, 80 आईए, 80 आईएबी, 80 आईबी और 80 आईसी के तहत छूट प्राप्त की जाना हो तो रिटर्न नियत तिथि के पूर्व फाइल करना अनिवार्य है अन्यथा उक्त धाराओं के तहत छूट प्राप्त नहीं की जा सकेगी।
2.
* हानि को आगामी वर्षों में समायोजन किए जाने की स्थिति में-वैसे तो व्यक्तिगत एवं एचयूएफ करदाता के लिए हानि की दशा में रिटर्न फाइल करना अनिवार्य नहीं होता है, परंतु यदि हानि को आगामी वर्षों में समायोजन किया जाना हो तो रिटर्न नियत तिथि या इसके पूर्व फाइल किया जाना अनिवार्य है अन्यथा हानि का समायोजन आगामी वर्षों में नहीं किया जा सकेगा।